भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 11 हिंदी में | Indian Constitution Articles 1–11 in Hindi
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| Constitution of India |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 11 हिंदी में पढ़ें। Union of India और Citizenship से जुड़े सभी Articles आसान भाषा में समझें।
🇮🇳 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 11 (Hindi + English)
🔹 Article 1 – Name and Territory of the Union
अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और क्षेत्र
भारत अर्थात India, राज्यों का एक संघ होगा।
भारत के राज्य और उनके क्षेत्र वही होंगे जो First Schedule में दिए गए हैं।
👉 India, that is Bharat, shall be a Union of States.
🔹 Article 2 – Admission or Establishment of New States
अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश
संसद कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है।
👉 Parliament may admit or establish new States.
🔹 Article 3 – Formation of New States
अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण
संसद को अधिकार है कि वह:
- नया राज्य बनाए
- राज्यों की सीमा बदले
- राज्य का नाम बदले
👉 Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of States.
🔹 Article 4 – Laws under Article 2 & 3
अनुच्छेद 4 – अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून
अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून को
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
👉 Such laws shall not be deemed as constitutional amendments.
🇮🇳 Part II – Citizenship (Article 5–11)
🔹 Article 5 – Citizenship at the Commencement of the Constitution
अनुच्छेद 5 – संविधान प्रारंभ पर नागरिकता
संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत में रहता था और
कुछ शर्तें पूरी करता था, वह भारत का नागरिक माना जाएगा।
🔹 Article 6 – Rights of Citizenship of Certain Persons who Migrated from Pakistan
अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से आए व्यक्ति
जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और यहाँ स्थायी रूप से बस गया,
उसे नागरिकता दी जा सकती है।
🔹 Article 7 – Rights of Citizenship of Certain Migrants to Pakistan
अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान गए व्यक्ति
जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और बाद में वापस आया,
उसे कानून के अनुसार नागरिकता मिल सकती है।
🔹 Article 8 – Citizenship of Persons of Indian Origin Residing Outside India
अनुच्छेद 8 – विदेश में रहने वाले भारतीय
जो व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन
उसका या उसके माता-पिता/दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो,
वह भारतीय नागरिक बन सकता है।
🔹 Article 9 – Voluntarily Acquiring Foreign Citizenship
अनुच्छेद 9 – विदेशी नागरिकता लेने पर
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है,
तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
🔹 Article 10 – Continuance of Citizenship
अनुच्छेद 10 – नागरिकता की निरंतरता
जो व्यक्ति भारत का नागरिक है,
वह कानून के अनुसार अपनी नागरिकता बनाए रखेगा।
🔹 Article 11 – Parliament to Regulate Citizenship
अनुच्छेद 11 – संसद की शक्ति
संसद को नागरिकता से जुड़े सभी कानून बनाने का अधिकार है।
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