👶 मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 | ₹4000 प्रतिमाह सहायता | आवेदन प्रक्रिया व पात्रता
बिहार सरकार द्वारा उन बच्चों के लिए एक संवेदनशील और सराहनीय पहल की गई है जिनके माता-पिता में से किसी एक या दोनों का निधन 1 मार्च 2020 के बाद हुआ हो। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत प्रतिमाह ₹4000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
🔷 योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता देना है जिनके माता-पिता महामारी या अन्य कारणों से अब जीवित नहीं हैं। इससे वे अपनी शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
🔹 योजना का नाम:
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025
(यह योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आती है)
🔹 लाभार्थी कौन हैं?
- जिन बच्चों के माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो।
🔹 लाभ:
- पात्र बच्चों को ₹4000/- प्रति माह की आर्थिक सहायता।
- यह राशि प्रतिमाह उनके संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी।
🔹 आवेदन कैसे करें?
📌 फॉर्म कहाँ जमा करें?
- जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय
- या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय
📍 फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें?
- ब्लॉक कार्यालय
- तहसील कार्यालय
- जिला कलेक्टर कार्यालय
🔹 आवश्यक दस्तावेज़:
- बच्चा एवं माँ का संयुक्त बैंक खाता (Joint Account)
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड (माँ और बच्चे का)
- स्कूल ID कार्ड या आयु प्रमाण पत्र
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
🔸 विशेष अनुरोध:
➡️ कृपया इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाएं।
➡️ विद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे अपने सभी छात्रों को इस योजना की जानकारी अवश्य दें।
🔗 संबंधित उपयोगी लिंक:
- बिहार बिजली बिल रेट 2025
- लोक सेवा का अधिकार - अब आपके द्वार योजना
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025
📢 निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025 एक बेहद मानवीय और सराहनीय प्रयास है। यदि आप या आपके आसपास कोई बच्चा इस योजना के अंतर्गत आता है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस मदद का लाभ उठाएं।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) – मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025
Q1. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना बिहार सरकार द्वारा उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनके माता-पिता में से एक या दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है। ऐसे बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।
Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: ऐसे बच्चे जो:
- जिनके माता-पिता में से एक या दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
- जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो।
Q3. योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: पात्र बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
उत्तर:
- माँ-बच्चे का संयुक्त बैंक खाता
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड (माँ और बच्चे का)
- स्कूल ID कार्ड या आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता का या माता-पिता दोनों का)
- आय प्रमाण पत्र
Q5. आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करना होता है?
उत्तर:
- जिला बाल संरक्षण इकाई या
- जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में।
Q6. आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा?
उत्तर:
- ब्लॉक कार्यालय,
- तहसील कार्यालय, या
- जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
Q7. योजना का लाभ कब तक मिलेगा?
उत्तर: यह सहायता तब तक दी जाएगी जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता, या अन्य शर्तें पूरी नहीं होती।
Q8. क्या यह योजना केवल बिहार के बच्चों के लिए है?
उत्तर: हां, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और केवल बिहार राज्य के पात्र बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
Q9. क्या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है?
उत्तर: फिलहाल यह योजना ऑफलाइन माध्यम से संचालित हो रही है। आपको फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।