Bihar Land Receipt New Rules : बिहार सरकार ने बदल दिया जमीन के रसीद कटवाने का नियम, अब ऐसे कटेगा रसीद।
April 2, 2024 by Vipul Kumar
Bihar Land Receipt : बिहार सरकार इन दिनों जमीन के रजिस्ट्री (Bihar Jamin Registry) से लेकर जमीन के रसीद कटवाने पर सख्त नियम (Rules) बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में जमीन खरीद बिक्री आसानी और सही तरीके से हो सके। जब से राजस्व विभाग के द्वारा बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नियम (Bihar Land Registry New Rules) को बदल गया है तब से जमीन की रजिस्ट्री में कमी देखी जा रही है। आपको बता दे की अब जमीन की रसीद काटने पर एक नया नियम (Bihar Land Receipt New Rules) को बनाया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अब ऑफलाइन (Offline) लगान रसीद काटने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। इसके बाद अब ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री (Bihar Jamin Registr Online) के बाद रसीद कटेगी। रैयत अब अपने जमीन का रसीद काटने (Bihar Land Receipt) के लिए राजस्व कर्मचारी के चक्कर नहीं काटेंगे अब वह ऑनलाइन (Online) के माध्यम से कहीं से भी रसीद काट सकते हैं और अपने रसीद को प्राप्त कर सकते हैं।
जमीन मालिक आप बिना अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के कार्यालय गए बिना ही अपनी जमीन के रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन रसीद (Online Receipt) को कटवा सकेंगे। वहीं अब ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही राज्य सरकार के द्वारा मान्य होगी। 1 साल पहले शुरू की गई सेवा यह सेवा सभी जमाबंदी Upload नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बिहार सरकार (Bihar Government) के तरफ से यह फैसला कर दिया गया है कि अब जमीन का रसीद ऑनलाइन (Bihar Land Receipt Online) ही कटेगा।
दलालों पर अब पूरी तरह से लग जाएगा अंकुश (Bihar Land Receipt New Rules)
आपको बता दे की राजस्व विभाग के तरफ से जमाबंदी को अपलोड करने के साथ ही इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। बिहार राज्य के निवासी को पता होना चाहिए कि सरकार (Bihar Government) के तरफ से ऑनलाइन भू लगान रसीद मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों से लगान रसीद बुक को वापस करने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही चेतावनी भी दिया गया है की लगन रसीद समय जमा नहीं करने वाले निर्धारित तिथि से ऑफलाइन एसिड काटने पर कार्यवाही भी किया जाएगा। विभाग की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करने के भी आदेश दिए गए हैं।