पपीते की खेती(papaya farming) पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत पपीते की खेती पर प्रति हेक्टेयर करीब 60 हजार रुपए की लागत आती है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। यानि पपीते की खेती के लिए आपको लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस हिसाब से आपको पपीते की खेती के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा | सब्सिडी का भुगतान दो भागों में किया जाएगा। इसमें पहले साल कुल अनुदान राशि का 75 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी। दूसरे साल बाकी शेष रही 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा, जब खेत में 90 प्रतिशत पौधे जीवित हो। इसमें पहली किस्त के रूप में 22 हजार 500 रुपए (अनुदान की 75 प्रतिशत राशि) व दूसरी किस्त 7 हजार 500 रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। ये अनुदान 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के 20 जिले बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जगदलपुर, जशपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर एवं सरगुजा के किसान पपीते की खेती पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
List of documents required for papaya farming subsidy (पपीते की बागवानी पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज)
किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र
लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज
आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर
बैंक पास बुक की कॉपी
आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है।