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केंद्र के मोदी सरकार ने एक अक्टूबर से नया श्रम कानून लागु करने के लिए बड़ा भैसला लें सकते हैं

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केंद्र के मोदी सरकार ने एक अक्टूबर से नया श्रम कानून लागु करने के लिए बड़ा भैसला लें सकते हैं | अगर ऐसा हो गए  तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करने होंगे। वहीं, इसे नए कानून की वजह से पीएफ बैलेंस भी बढ़ सकता है । पहले  ही सरकार ये नियम श्रम के लिए 1 अप्रैल को ही लागू करने वाली थी लेकिन राज्यों की असहमति  मिलने के कारण इसे अब  एक अक्टूबर को लागू किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अगर नया श्रम कानून लागू हुआ तो इससे कर्मचारी को कैसे फैयदा होगा । 


भारत सरकार के श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को 9 घंटे से lekar 12 घंटे तक  की शिफ्ट करनी पड़ सकती है। जिसमें हर पांच घंटे पर आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। एक सप्ताह में मात्र 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं, दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह तीन छुट्टी मिलेगी। 

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